सीजीएस 54-258।
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धारा 54-258 आपातकालीन सेवा और सार्वजनिक सुरक्षा विभाग को स्कूल अधीक्षकों को सूचित करने के लिए बाध्य करती है जब भी किसी यौन अपराधी को उनके स्कूल जिलों में रिहा किया जाता है।
आपातकालीन सेवा विभाग और सार्वजनिक सुरक्षा वेबसाइट कनेक्टिकट की यौन अपराधी रजिस्ट्री, सुरक्षा युक्तियाँ, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर, अन्य संसाधनों के लिंक और अन्य सुरक्षा जानकारी शामिल हैं।